बड़ी खबर: उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जानिए क्या मिली छूट, क्या पाबंदी

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देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) में कोविड कर्फ़्यू (Covid curfew) को एक और सप्ताह के लिए बढा दिया गया है। प्रदेश में अब 15 जून तक के लिए कोविड कर्फ़्यू  लागू रहेगा। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

  • इस अवधि (Covid curfew) में राज्य (Uttarakhand) के ग्रामीण क्षेत्रों में शिथिलता देने के लिए जिलाधिकारी परिस्थितियों का वर्णन करते हुए अपने स्तर से आदेश जारी कर सकते हैं।
  • फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बेकरी मैनुफैक्चरिंग, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन वेयर हाउसिंग और सम्बन्धित गतिविधियां हर रोज सुबह 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी।
  • बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक खुलेंगे।
  • PSD-राशन के सस्ते गल्ले की रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे।
  • राशन की दुकाने, किराने के सामान की दुकाने और जनरल स्टोर 09 जून (बुधवार) और 14 जून (सोमवार) को सुबह 8 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी।
  • खाद्य पैकेजिंग की दुकाने, कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी की दुकाने, चश्मे की दुकाने, साईकल स्टोर, मोटर पार्ट्स और ड्राई क्लीनर्स की दुकाने
    11 जून शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी।
  • फोटोकॉपी की दुकाने, टिम्बर मर्चेंट की दुकाने 09 जून बुधवार को सुबह 08 बजे से दोपहर दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी।
  • शराब की दुकाने 09 जून बुधवार, 11 जून शुक्रवार और 14 जून सोमवार को सुबह 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगे। बार अभी बन्द रहेंगे।
  • ऑटो मोबाइल एक्सेसरीज की दुकाने 11 जून और 14 जून को सुबह 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुले रहेंगे।

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