बड़ी खबर: उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के दिशा निर्देशों में संशोधन, देखिए आज जारी हुआ आदेश

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देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) में सरकार ने बीते कल रविवार को कोविड कर्फ़्यू (Covid curfew) को एक सप्ताह के लिए बढाने का आदेश जारी किया था। यानि प्रदेश में अब 15 जून तक के लिए कोविड कर्फ़्यू  लागू रहेगा। इसमें कई मामलों को लेकर छूट दी गई है। वहीं व्यापारियों की लगातार मांग को लेकर सरकार ने इसमें संशोधन किया है।

आज सोमवार को जारी संशोधित आदेश के अनुसार, प्रदेश में अब 08 जून और 11 जून को सुबह 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक ये दुकाने भी खुल सकेंगी:

  • क्रोकरी (बर्तन) की दुकाने
  • हौजरी
  • इलेक्ट्रॉनिक,
  • एलेट्रिकल एवं एलेट्रिकल्स पार्ट्स
  • कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/वेब डिजाईनिंग
  • हार्डवेयर पेंट्स/सैनेटरी
  • स्टोन (मार्बल)
  • कारपेंटर
  • फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेंट की दुकाने

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आज जारी हुआ संशोधित आदेश

आपको बता दें कि, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई को कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। इसके बाद द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण में इसकी अवधि एक-एक हफ्ते आगे बढ़ाई गई। चतुर्थ चरण के कफ्यू की अवधि आठ जून को सुबह छह बजे समाप्त होने जा रही है। इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। इस सबको देखते हुए सरकार ने भी राज्य के जिलों से कोरोना संक्रमण के आंकड़े मंगाने के बाद मंथन किया। स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार ने कोविड कर्फ्यू को कुछ रियायतों के साथ 15 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

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