देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये सरकार ने प्रदेश में 25 मई तक ‘कोरोना कर्फ्यू’ लागू किया है। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। वहीं इसके लिए पूर्व आदेश के अनुसार, राशन/परचून की दुकाने खोलने की अनुमति केवल 21 मई को सुबह सात बजे से सुबह दस बजे तक प्रदान की गई थी। लेकिन अब शासन ने इसके समय मे संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार, अब 21 मई को खुलने वाली राशन की दुकाने, किराने के सामान की दुकाने और जनरल स्टोर सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।



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