देहरादून: उत्तराखंड के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देहरादून जिले में संक्रमण के बचाव को लेकर सख्ती बरती जा रही है। प्रशासन ने 26 अप्रैल से 3 मई तक देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन क्षेत्र में ‘कोरोना कर्फ्यू’ लागू करने का आदेश जारी किया है। यह सोमवार 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू होगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
26 अप्रैल को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे और सांय 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
उक्त ‘कोरोना कर्फ्यू’ अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी:
- फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने और पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
- शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित
व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे । - सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के
वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। - औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।
- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
- शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के
कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे। - मालवाहक वाहनो के आवागमन में छूट रहेगी।
- वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी। - पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
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