उत्तराखंड: स्कूल में फीस को लेकर शासन का बड़ा आदेश जारी, जाने विस्तार..

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देहरादून: उत्तराखंड में निजी स्कूलों में पूरी फीस को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। अब नियमित खुल रहे निजी स्कूल पूरी फीस ले सकेंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की ही अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। सोमवार को इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देशभर के साथ ही उत्तराखंड में भी लॉकडाउन किया गया था, जिसमें सभी तरह की गतिविधियां बंद कर दी गई थी। स्कूलों में भी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई। अनलॉक में सारी व्यवस्थाएं पटरी पर आनी शुरू हुई और चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थाएं सुचारू हुई। हाल ही में कक्षा छह से आठ के साथ ही नवीं और ग्याहरवीं के छात्रों की कक्षाएं संचालित की जाने लगी। इसी के तहत आज नियमित रूप से खुल रहे निजी स्कूलों में फीस को लेकर शासनादेश जारी हुआ।

स्कूल फीस को लेकर उत्तराखंड शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने नया शासनादेश जारी किया है। सोमवार को जारी किए गए इस आदेश में लिखा गया है कि, विगत चार फरवरी 2021 से राज्य में कक्षा छह से 11 तक की कक्षाएं आठ फरवरी से कुछ शर्तों के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है।
अब इन कक्षाओं के भौतिक रूप से संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस तथा उससे पहले लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस जमा कराई जाएगी। अभिभावकों द्वारा फीस को किस्तों में जमा कराए जाने के संबंध में सकारात्मक फैसला संस्थानों द्वारा ही लिया जाएगा।

बता दें कि छठी से आठवीं और नौवीं-11वीं के विद्यार्थियों से फीस वसूली के मामले में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश न होने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 25 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे।

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