देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये सरकार ने प्रदेश में 25 मई तक ‘कोरोना कर्फ्यू’ लागू किया है। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। वहीं इसके लिए पूर्व आदेश के अनुसार, राशन/परचून की दुकाने खोलने की अनुमति केवल 21 मई को सुबह सात बजे से सुबह दस बजे तक प्रदान की गई थी। लेकिन अब शासन ने इसके समय मे संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार, अब 21 मई को खुलने वाली राशन की दुकाने, किराने के सामान की दुकाने और जनरल स्टोर सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।



More Stories
जुआरियो पर दून पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, राजपुर क्षेत्र में मकान में चल रहे जुए के खेल का पुलिस ने किया भाड़ाफोड़, 1 विदेशी नागरिक सहित 13 जुआरियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार
जालसाजी कर अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक से करोडों रूपये की धनराशि का गबन करने वाले 1 और अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार
बागेश्वर में बनेगा आधुनिक राज्य अतिथि गृह, मुख्यमंत्री धामी की घोषणा को मिली रफ्तार, सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने दिए समयबद्ध निर्माण के निर्देश, डीपीआर जल्द प्रस्तुत करने को कहा