देहरादून: राज्य सरकार ने जनपद हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को तत्काल प्रभाव से वधशालाविहीन क्षेत्र घोषित किया है। इसको लेकर सचिव शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत नगर निकायों और सुसंगत अधिनियम के तहत पशुवधशालाओं के संचालन के लिए दी गई अनापत्तियों को निरस्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
More Stories
मुख्य सचिव ने जलाशयों के डिसिल्टिंग (सिल्ट या मिट्टी उठान) को रॉयल्टी फ्री करने हेतु नीति बनाने के दिये निर्देश
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं, राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये की जाएगी
मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस पोर्टल पर फाइलों त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश