देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को लेकर अनुमति प्रदान की है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बावत आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, वर्तमान में राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।


More Stories
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले, प्रधानमंत्री मोदी के नाम से दोनों धामों में की गई पहली पूजा, गंगोत्री धाम में कपाटोद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने की विशेष पूजा-अर्चना
स्वामी परमानन्द गिरि जी महाराज की 71वीं संन्यास जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ
रसोई गैस संकट के बीच गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का खुलासा, गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी/अवैध बिक्री में संलिप्त 1 अभियुक्त को पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान किया गिरफ्तार