देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को लेकर अनुमति प्रदान की है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बावत आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, वर्तमान में राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।
More Stories
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित
मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौरीकुंड से जंगलचट्टी मार्ग पर पैदल चलकर यात्रियों एवं घोड़ा खच्चरों के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा
मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों को मिली सफलता, गौला नदी मे खनन कार्य की अनुमति 31 मई के स्थान पर भारत सरकार द्वारा अब 30 जून, 2023 तक बढ़ाई गई