VIDEO: उत्तराखंड में 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू, जाने आवश्यक दुकानों का समय समेत छूट और पाबंदियां

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देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने अब पूरे राज्य में 11 मई से एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है। इसको लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी, जबकि जबकि अन्य दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने राज्य में सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू 11 मई (मंगलवार) से 18 मई की सुबह छह बजे तक लागू करने की जानकारी दी है।

  • सोमवार 10 मई को जरूरी दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी, जबकि 11 मई से दूध, फल और सब्जियों की दुकानों को भी सुबह 7 से 10 बजे तक ही खोलने की इजाजत रहेगी।
  • राशन व सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें भी कोविड कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगी। ये दुकानें केवल 14 मई को 7:00 से 12:00 बजे तक खुलेंगे।
  • राज्य में शराब की दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगे।
  • इस दौरान प्रदेश में किसी भी तरह से धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। अलबत्ता शादियों में 20 से ज्यादा संख्या नहीं होगी। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  • बाहर से आने वालों को (प्रवासियों को छोड़कर) 72 घंटें की पूर्व की आरटीपीसीएर रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी, वहीं प्रवासियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
  • कर्फ्यू के दौरान दवा और स्वास्थ्य उपकरणों से जुड़े दुकानों के साथ ही पशु चारे और कृषि व बागवानी से संबंधित दुकानें खुली ऱहेंगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों को भी छूट दी गई है।
  • सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को लिए इस बार सख्त मानक बनाए हैं। उद्योग तब ही खुल सकेंगे जब वे कर्मचारियों को उसी परिसर में ठहराने या फिर अपने ट्रांसपोर्ट के मार्फत उन्हें घरों से ले जाने व छोड़ने की व्यवस्था करेंगे।
  • रोगी एवं तीमारदार, टीकाकरण आदि, मीडिया कर्मियों को आइडीकार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति-निजी वाहनों में पचास प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग की छूट रहेगी।
  • विभिन्न प्रांतों से आने वाले प्रवासियों को एक हफ्ते क्वारंटाइन अनिवार्य रूप से रहना होगा। ग्राम पंचायतें इसके लिए व्यवस्था करेंगी। एक हफ्ते बाद यदि किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नजर नहीं आते तो तब ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फण्ड से किया जाएगा।
  • राज्य में 18 से 45 वर्ष के बीच के युवाओं को इस दौरान वैक्सीनेशन के लिए जाने पर अपने मोबाइल पर पंजीकरण दिखाना अनिवार्य होगा। वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें सीधे घर लौटना होगा। राज्य में सोमवार से कई केंद्रों पर इस उम्र वालों के लिए टीकाकरण की शुरूआत होने जा रही है।
  • इंटर स्टेट (राज्य के भीतर) मूवमेंट में 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी।
  • मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी।
  • राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं।
  • बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनीक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गयी है।
  • गाड़ियों की मरम्मत करने वाली दुकानें, सीमेंट, लोहे की छड़ आदि निर्माण से संबंधित प्रत्येक दिन सात बजे से दस बजे तक खुलेंगी।
  • होटल,रेस्ट्रोंरेंट आदि केवल होम डिलवरी ही करेंगे।
  • ऑनलाइन सामान की डिलवरी की अनुमति दी गई है।
  • सब्जी, फल,दूध, मांस आदि की होम डिलवरी की व्यवस्था जिला प्रशासन कराएगी।

सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार जनसामान्य के जीवन की रक्षा के मद्देनजर कोरोना की चेन तोड़ने को यह जरूरी है। 17 मई को स्थिति की समीक्षा कर आगे निर्णय लिया जाएगा।

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