देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) में सरकार ने बीते कल रविवार को कोविड कर्फ़्यू (Covid curfew) को एक सप्ताह के लिए बढाने का आदेश जारी किया था। यानि प्रदेश में अब 15 जून तक के लिए कोविड कर्फ़्यू लागू रहेगा। इसमें कई मामलों को लेकर छूट दी गई है। वहीं व्यापारियों की लगातार मांग को लेकर सरकार ने इसमें संशोधन किया है।
आज सोमवार को जारी संशोधित आदेश के अनुसार, प्रदेश में अब 08 जून और 11 जून को सुबह 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक ये दुकाने भी खुल सकेंगी:
- क्रोकरी (बर्तन) की दुकाने
- हौजरी
- इलेक्ट्रॉनिक,
- एलेट्रिकल एवं एलेट्रिकल्स पार्ट्स
- कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/वेब डिजाईनिंग
- हार्डवेयर पेंट्स/सैनेटरी
- स्टोन (मार्बल)
- कारपेंटर
- फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेंट की दुकाने
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जानिए क्या मिली छूट, क्या पाबंदी
आज जारी हुआ संशोधित आदेश
आपको बता दें कि, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई को कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। इसके बाद द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण में इसकी अवधि एक-एक हफ्ते आगे बढ़ाई गई। चतुर्थ चरण के कफ्यू की अवधि आठ जून को सुबह छह बजे समाप्त होने जा रही है। इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। इस सबको देखते हुए सरकार ने भी राज्य के जिलों से कोरोना संक्रमण के आंकड़े मंगाने के बाद मंथन किया। स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार ने कोविड कर्फ्यू को कुछ रियायतों के साथ 15 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
More Stories
बुटीक में सहकर्मी युवती को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया गिरफ्तार
विश्व मत्स्य पालन दिवस पर मत्स्य पालन में उत्तराखंड को मिला हिमालयी और उत्तरपूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार
यात्रा और पर्यटन बना महिला समूहों की आर्थिकी का आधार, 110 ‘यात्रा आउटलेट्स’ के जरिए इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक 91.75 लाख की हुई बिक्री