पौड़ी गढ़वाल
अंकिता हत्याकांड़ मामले में SIT टीम द्वारा DIG L/O कु0 पी0 रेणुका देवी के नेतृत्व में पार्दर्शिता से विवेचना की जा रही है एवं * पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार* के दिशा-निर्देशन में इस हत्याकांड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। दिनांक 21.09.2022 को *कु0 अंकिता भण्डारी (उम्र-19 वर्ष),* पुत्री वीरेन्द्र सिंह भण्डारी, निवासी-ग्राम श्रीकोट, पट्टी नादलस्यूँ तहसील पौड़ी की गुमशुदगी के आधार पर राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला-2, तहसील यमकेश्वर में मु0अ0सं0 01/2022, धारा-365 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की गम्भीरता को देखते हुये जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या 35/20-ए.जे.ए. दिनांक 21.09.2022 के द्वारा *विवेचना राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस* को दिनांक 22.09.2022 को हस्तान्तरित होकर पुलिस द्वारा सम्बंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढवाल श्रीमती श्वेता चौबे* द्वारा उक्त मामले में तत्परता दिखाते हुये सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मणझूला को *अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित* किया गया। जिसके क्रम में अभियुक्तों *गैंग लीडर* पुलकित आर्या. *गैंग सदस्य* सौरभ एवं अंकित द्वारा अपने होटल/रिजोर्ट में व उसके आसपास के क्षेत्र में असामाजिक कृत्य कर अनैतिक व्यापार जैसे अपराधों में संलिप्त होकर अवैध रुप से धन अर्जित कर समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर क्षेत्र में जधन्य अपराध कारित करने की घटना को अन्जाम देकर लोक शान्ति व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया गया। * वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी द्वारा उक्त प्रकरण/अभियोग में तत्परता दिखाते हुये अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत* किया गया। वर्तमान में अंकिता मर्डर से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना SIT द्वारा सम्पादित की जा रही है, जो वर्तमान में विवेचनाधीन है।
*अभियुक्तों का नाम पताः-*
1. गैग लीटर पुलकित (उम्र-35 वर्ष) आर्य पुत्र विनोद आर्य, निवासी स्वदेशी भवन आर्यनगर, थाना ज्वालापुर हरिद्वार,
2. गैग सदस्य अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता (उम्र-19 वर्ष) पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी 42 ए, दयानन्द नगरी, थाना ज्वालापुर हरिद्वार।
3. गैग सदस्य सौरभ भाष्कर (उम्र-35 वर्ष) पुत्र शक्ति भाष्कर, निवासी 18 ए, सूरजनगर, थाना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार,
*पंजीकृत अभियोगः-*
मु.अ.सं. 33/2022, धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986।
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