हरिद्वार
शिकायतकर्ता ने जब विपक्षी से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज की गई। कहा गया कि वो 10 रुपये अधिक लेते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
विदेशी मदिरा की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक वसूलने के मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी चेंबर नंबर 515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार ने विपक्षी प्रबंधक विदेशी मदिरा की दुकान ग्राम धनौरी के अनुज्ञापी अशोक कुमार निवासी हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने अपने परिचित के डेबिट कार्ड से विपक्षी की दुकान से 19 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा की बोतल खरीदी थी। विपक्षी ने डेबिट कार्ड से 790 रुपये डेबिट कि थे जबकि बोतल पर 780 रुपये मूल्य अंकित था।शिकायतकर्ता ने जब विपक्षी से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज की गई। कहा गया कि वो 10 रुपये अधिक लेते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विपक्षी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
More Stories
मुख्य सचिव ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा बैठक ली
1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रदान किये गये नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से किया प्रतिभाग, धामी सरकार में पिछले तीन सालों में सरकारी सेवाओं में प्रदान की गई 17 हजार से अधिक नौकरियां
एक ही थाने पर निर्धारित समयअवधि पूर्ण करने व रिक्तियों के सापेक्ष 316 हेड कांस्टेबल/ कांस्टेबल के बंपर तबादले, पहले ऋषिकेश रायवाला अब पछुवादून में लंबे समय से जमे पुलिसकर्मियों का एसएसपी ने किया तबादला