चमोली
जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने ताऊ की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा दोषी को होगी । पीड़िता को धमकाने के आरोप में भी दोषी को सजा सुनाई गयी है।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पोस्को मोहन पंत ने बताया पीड़िता के पिता ने 20 सितंबर 2018 को कोतवाली चमोली में अभियुक्त राहुल जो वादी के बड़े भाई का बेटा है। उसके द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की लिखित तहरीर दी थी । तहरीर के आधार पर कोतवाली ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। मामले की विवेचना तत्काल शुरू हुई । अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया । जिन्होंने ने पीड़िता के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म किये जाने को साबित किया । गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियोजन के तथ्यों को सही की पैरवी की ।

More Stories
राज्य के सड़क नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक किया प्रतिभाग, उत्तराखण्ड की सड़क अवसंरचना को रूपये 7 हजार करोड़ की मिली सहमति
धामी सरकार का मिला सहारा, फिल्म जगत में चमकेंगे उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड फिल्म नीति के तहत FTII से पासआउट युवाओं को मिली छात्रवृत्ति
एक बार फिर आपके द्वार पहुंच रही है धामी सरकार, 4 जुलाई से फिर शुरु होगा ‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’ कार्यकम, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चलेगा 15 दिन का विशेष अभियान