देहरादून
अब आपको घर बैठे देहरादून नगर निगम की सभी सेवाओं का लाभ ऐप पर मिलेगा। इससे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, हाउस टैक्स जमा करने के लिए निगम के चक्कर नहीं काटने होंगे। शिकायत भी ऐप पर कर सकेंगे।
देहरादून नगर निगम की सभी सेवाओं का लाभ एक मोबाइल ऐप के जरिये मिल सकेगा। इसके माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, हाउस टैक्स जमा करवाने समेत अन्य सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सकेगा। इससे कार्यप्रणाली भी पारदर्शी हो सकेगी। नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि आज के समय लगभग सभी लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। ऐसे में लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से नगर निगम की सेवाओं का लाभ आसानी से उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, हाउस टैक्स जमा करवाने, आरटीआई लगाने जैसे कार्य भविष्य में लोग ऐप के माध्यम से कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी इसी ऐप के माध्यम से मिलेगी।
शहरवासी अब नगर निगम में दाखिल खारिज के लिए आवेदन घर बैठे कर सकेंगे। नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बुधवार को सुविधा का शुभारंभ किया। नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि आवेदक अपनी लॉगिन आईडी बनाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। फाइल जमा होने के बाद संबंधित म्यूटेशन क्लर्क को चली जाएगी। इसके बाद नोटिस जारी होगा।
फील्ड वेरीफिकेशन के लिए इंस्पेक्टर के पास फाइल जाएगी। नोटिस चस्पा होने के साथ वह रिपोर्ट लगने के बाद फाइल टीएस और उनसे फिर क्लर्क के पास चली जाएगी। ऑब्जेक्शन नहीं आया तो 30 दिन दिन बाद फाइल अप्रूवल के लिए सहायक नगर आयुक्त के पास चली जाएगी। आपत्ति होने की स्थति में फाइल अपर नगर आयुक्त या उप नगर आयुक्त के पास जाएगी। आवेदक अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से फाइल की स्थिति भी चेक कर सकेंगे। प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को तय समय के भीतर फाइल का निस्तारण करना होगा।
दाखिल-खारिज को लेकर खास बातें
– 45 दिनों के भीतर फाइल निस्तारण का रखा लक्ष्य
– 60 दिनों के भीतर हर हाल में पूरी होनी है प्रक्रिया
– 90 दिन की समयसीमा तय आपत्ति दर्ज होने पर
– 400 आवेदन आते हैं औसतन निगम में हर महीने
सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म भी ऑनलाइन
सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म भी अब लोग ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम की वेबसाइट पर ई-फॉर्म उपलब्ध है। जबकि पहले लोगों को निगम आकर फॉर्म लेना पड़ता था। और जमा करवाने के लिए आना पड़ता था। हाउस टैक्सधारक नगर निगम के खाते में ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं।
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