देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब रात्रि कर्फ्यू का समय दो घंटे और बढ़ाते हुए इसे शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू करने का निर्णय लिया है। संपूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णता कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि शहरी क्षेत्र में जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ शेष बाजार दोपहर 2 बजे बंद कर दिया जाएगा।
शासन ने संशोधित गाइडलाइन जारी राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य के समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान, प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई व कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन संपादित किया जाएगा।
राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 72 घंटे तक नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं।
उत्तराखंड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को होम क्वारंटीन करेंगे।
पुलिस विभाग को छोड़ जिलों के विभिन्न विभागों के कार्मिकों के अवकाश निदेशालय स्तर पर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इन कार्मिकों के अवकाश स्वीकृत करने को जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

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