
देहरादून
राज्य में COVID Curfen दिनांक 14.09.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 21.09.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इस आदेश में उ दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थितियों का अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा। COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी इन समारोहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियो कैटरिंग स्टाफ तथा वैडिंग प्वाइंट प्रबन्धन/ स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण-पत्र होगा तो उन्हें इस अवधि में RT PCR/ TrueNat CBNAAT RAT COVID Negative Test Report a आवश्यकता नहीं होगी।

More Stories
एसएसपी दून के निर्देशों पर अलर्ट मोड पर दून पुलिस, संदिग्धों की तलाश हेतु सुबह से ही जनपद के नगर तथा देहात क्षेत्र में वृहद स्तर पर चलाया गया सत्यापन अभियान
कमान संभालते ही एक्शन में दिखे दून पुलिस कप्तान, पुलिस की विजिबिलिटी बढाते हुए आपराधिक घटनाओ पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये जनपद में 20 चैकिंग प्वांइट किये निर्धारित
अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का बड़ा प्रहार, ऋषिकेश में कई भवन सील, निर्मल बाग और हरिद्वार रोड क्षेत्र में सख्त कार्रवाई, प्राधिकरण ने दी चेतावनी