बड़ी खबर: होली समेत अन्य त्यौहारों को लेकर उत्तराखंड में गाइडलाइन जारी, जाने जरूरी दिशानिर्देश

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देहरादून: उत्तराखंड में होली के त्यौहार को लेकर दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी आदेश में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत होली और अन्य त्योहारों के आयोजन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि होली महोत्सव 28 और 29 मार्च एवं अन्य आने वाले त्योहारों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाब के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी किए गए समस्त नियमों का अनुपालन करना होगा।

इन महोत्सव एवं त्योहारों का आयोजन निम्न शर्तों के साथ मनाए जाने के दिशानिर्देश दिए गए हैं:

1. होलिका दहन हेतु कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों हेतु अनुमति रहेगी तथा होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक भीड का जमावाडा नहीं किया जायेगा । कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरूष, दस साल से कम उम्र के बच्चे तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचे ऐसे लोग सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचें एवं घरों के अन्दर ही होली मनायें।

2. होली मिलन स्थल पर स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत (अंधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे।

3. समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगी तथा बुखार, जुखाम आदि से पीडित व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जाये।

4. होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जायेगी। किसी प्रकार का हुडदंग आदि नहीं किया जायेगा। सार्वजनकि स्थल पर मदिरा पान, तेज म्यूजिक, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

5. केन्टेनमैन्ट जोन में होली खेलना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा । लोग  अपने घरो के अन्दर ही होली मना सकते हैं।

6 सकरी सडको एवं संकरी गलियों आदि में होली खेलने से बचें  ।

7. होली मे पानी एवं गीले रंगों का प्रयोग करने से बचे व सूखे रंग आरगेनिक (फूलो से बने रगों) का प्रयोग करते हुए अन्य लोगो को भी प्रेरित करे तथा गले मिलने आदि से बचने की कोशिश करे।

8. होली मिलन समारोह में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायेगा यदि अति आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ एवं पेयजल वितरण हेतु डिस्पोजेबल गिलास तथा बर्तनों का प्रयोग किया जायेगा।

9 समारोह स्थल पर आयोजकों द्वारा डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा कुडे आदि को इधर-उधर न बिखराकर डस्टबिन का प्रयोग किया जायेगा।

10 समारोह स्थल पर कोविड के मानको एवं दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन कराने का दायित्व आयोजकों का होगा।

11 समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार, एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें सोशल डिस्टेसिग सेनेटाइजेशन और मास्क  का प्रयोग इत्यादि शामिल है।

12 माह की विभिन्न तिथियों में मनाये जाने वाले अन्य त्योहारों में भी कोविड संकमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेसिग, सेनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग किया जायेगा एवं त्योहार मनाने के स्थल पर थर्मल स्कैनिंग आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगी । त्योहार के स्थल पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे। त्यौहार के स्थल पर यथासभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायेगा एव समय -समय पर भारत सरकार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

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