नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल कठोर कारावास की सजा

देहरादून

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज अश्वनी दुबे ने दोषी पर चालीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह पीड़िता को बतौर प्रतिपूर्ति दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 10 अगस्त 2019 को रायवाला थाना पुलिस ने सोनू (24) निवासी हरिपुर कलां के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो का केस दर्ज किया। केस लड़की के पिता ने दर्ज कराया। सोनू लड़की के पिता के साथ मजदूरी करता था। आरोप है कि घटना के दिन वह लड़की के पिता का मोबाइल लेने के बहाने उसके घर गया। आरोप है कि वहां 13 वर्षीय लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया। इस दौरान पड़ोस की महिला पहुंची तो उन्होंने आरोपी की हरकत का देखकर पकड़ लिया। भीड़ जमा हुई तो लड़की के पिता को बुलाया गया। इस दौरान सामने आया कि उसने इससे पहले भी चार बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर लड़की के पिता को जान से मराने की धमकी दी। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया और सोनू को जेल भेजा गया। 17 सितंबर 2019 को पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सात जनवरी 2020 को सोनू पर आरोप तय किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट में अभियोजन ने सात और बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए।

सरकार को पांच लाख देने का आदेश

कोर्ट ने सजा पर फैसला सुनाते हुए आदेश की कॉपी राज्य सरकार और डीएम देहरादून को भेजने का आदेश दिया। इसमें कहा कि पीड़ितों की क्षतिपूर्ति या किसी अन्य योजना के तहत पीड़ित को पांच लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएं।

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