हरिद्वार
शिकायतकर्ता ने जब विपक्षी से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज की गई। कहा गया कि वो 10 रुपये अधिक लेते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
विदेशी मदिरा की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक वसूलने के मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी चेंबर नंबर 515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार ने विपक्षी प्रबंधक विदेशी मदिरा की दुकान ग्राम धनौरी के अनुज्ञापी अशोक कुमार निवासी हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने अपने परिचित के डेबिट कार्ड से विपक्षी की दुकान से 19 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा की बोतल खरीदी थी। विपक्षी ने डेबिट कार्ड से 790 रुपये डेबिट कि थे जबकि बोतल पर 780 रुपये मूल्य अंकित था।शिकायतकर्ता ने जब विपक्षी से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज की गई। कहा गया कि वो 10 रुपये अधिक लेते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विपक्षी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
More Stories
UPES यूनिवर्सिटी में दून पुलिस ने किया जागरूकता गोष्ठी का आयोजन, यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी एवं पीजी/होस्टल के संचालक गोष्ठी में हुये शामिल, छात्र छात्राओं से भराये जा रहे कान्सर्ट फाॅर्म/शपथ पत्र का लिया फीडबैक
सीएम धामी से गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने की भेंट, सारकोट में हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त
अंबाला में उत्तराखंड के युवक साहिल बिष्ट की हत्या की घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दूरभाष पर की वार्ता