हरिद्वार
शिकायतकर्ता ने जब विपक्षी से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज की गई। कहा गया कि वो 10 रुपये अधिक लेते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
विदेशी मदिरा की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक वसूलने के मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी चेंबर नंबर 515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार ने विपक्षी प्रबंधक विदेशी मदिरा की दुकान ग्राम धनौरी के अनुज्ञापी अशोक कुमार निवासी हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने अपने परिचित के डेबिट कार्ड से विपक्षी की दुकान से 19 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा की बोतल खरीदी थी। विपक्षी ने डेबिट कार्ड से 790 रुपये डेबिट कि थे जबकि बोतल पर 780 रुपये मूल्य अंकित था।शिकायतकर्ता ने जब विपक्षी से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज की गई। कहा गया कि वो 10 रुपये अधिक लेते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विपक्षी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
More Stories
एसएसपी ने प्रेम नगर क्षेत्र में हुई हत्या की घटना में पीड़ित परिवार से मिलकर दी सांत्वना, अभियुक्त के विरुद्ध जल्द से जल्द सख्त कानूनी कार्यवाही का दिलाया भरोसा
उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर धामी सरकार ने जारी की एडवाइजरी, निगरानी तंत्र और संसाधनों को सक्रिय रखने के निर्देश, कोविड-19 को लेकर राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य, लेकिन एहतियात जरूरी – डॉ. आर. राजेश कुमार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में किये गये तीन महत्वपूर्ण समझौते