देहरादून: उत्तराखंड में सीटी स्कैन कराने वाले मरीजों को राहत देते हुए सरकार ने न्यूनतम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पाण्डेय ने सिटी स्कैन के न्यूनतम शुल्क का निर्धारण कर आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, सिटी स्कैन के लिए मरीजों को अब 16 स्लाइस तक के एचआरसीटी पर 2,800 और 16 स्लाइस से अधिक के एचआरसीटी के लिए 3,200 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके उल्लंघन पर महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश राज्य में संचालित निजी रेडियोलॉजी सेंटरों में कोविड-19 संदिग्ध अथवा धनात्मक रोगियों के एचआरसीटी पर लागू होंगे।

बता दें कि बढ़ते कोरोना के बीच इसकी पहचान के लिए सीटी स्कैन का रास्ता अपनाया जा रहा है। हाल ही में देखा जा रहा था कि कोरोना का पता लगाने के लिए किये जाने वाले सीटी स्कैन के लिए कई हॉस्पिटल मनमाने दाम वसूल रहे थे, जिसके बाद अब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए यह कदम उठाया है।

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