देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू के दौरान राशन के सस्ते गल्ले की दुकानों के समय को लेकर बदलाव किया गया है। इसको लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के सभी पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकाने 14 मई से 18 मई तक सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खुली रहेगी।
बता दें प्रदेश में 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान दुकानों के खोलने और बंद करने का समय भी तय किया गया है। लेकिन कोविड कर्फ्यू के आदेशों के चलते राशन वितरण में दिक्कत आनी तय थी। ऐसे में सरकार ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए नया संसोधित आदेश जारी किया है। अब सरकारी सस्ते गल्ले के डीलर इस दौरान लोगों को सस्ते गल्ले का राशन वितरित कर पाएंगे।
इससे पहले 11 मई से 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू के दौरान राशन व सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें कोविड कर्फ्यू के दौरान केवल 14 मई को 7:00 से 12:00 बजे तक खोलने की अनुमति थी। अब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खुलेंगी, जबकि अन्य राशन/परचून की दुकानें केवल 14 मई को ही खुलेंगी।
More Stories
डीएम के आदेश पर बकायेदारो पर चला राजस्व विभाग का चाबुक, खनन कारोबारी, बिल्डरो सहित बकायेदारो के घर हुई छापेमारी, सम्पत्ती कुर्क कर 40 लाख की नकद हुई वसूली
मुख्यमंत्री ने वनाग्नि, चारधाम यात्रा, पेयजल व विद्युत आपूर्ति को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर जारी किए दिशा-निर्देश
बड़ा हादसा: मंसूरी के झड़ीपानी में कार दुर्घटनाग्रस्त, युवती समेत 5 की मौत,एक घायल