देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देहरादून, हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर जिलों में 10 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। पहले वहां के नगर निकायों में छह मई सुबह छह बजे कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बुधवार को मंत्रियों के साथ हुई अनौपचारिक बैठक में यह फैसला लिया गया। अन्य जिलों के संबंध में निर्णय के लिए डीएम को अधिकृत किया गया। बुधवार देर शाम को पौड़ी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर के जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों के नगर निकायों, कस्बों व ग्रामीण बाजारों में भी पूर्ण कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया गया कि अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिलों में गुरुवार को इस बारे में फैसला लिया जाएगा।
वहीं देहरादून जिलाधिकारी ने देहरादून में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।
ये रहेंगी पाबंदियां:
- सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मंडी में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
सशर्त ये रहेंगी छूट:
- फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, अंडे व पशुचारे से संबंधित दुकाने 12:00 बजे तक ही खुली रहेंगी।
- राशन, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को दोपहर 12:00 बजे तक ही खुली रहेंगी।
- निर्माण कार्य सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकानें केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को दोपहर 12:00 बजे तक ही खुली रहेंगी।
- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आगमन में छूट रहेगी।
- शादी और संबंधित समारोह में केवल 25 लोगों ही अनुमति होगी।
- निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिकों मजदूरों व वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
- रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
- शव यात्रा और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
- मीडिया के लिए उनका आई कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
- वास्तविक रुप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
- कोविड-19 की जांच व टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी।
केंद्र व राज्य सरकार के सभी शासकीय आशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस व बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान व बीमा कंपनी यथा समय खुले रहेंगे और संबंधित कर्मियों को वाहन के उनके पहचान पत्र व संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट रहेगी। - आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक और निर्माण सामग्री से संबंधित वाहनों और औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों व उनके वाहनों को आवागमन में छूट है। इसलिए उनसे संबंधित कार्मिकों व वाहनों को नहीं रोका जाएगा।
- अंतरराज्यीय परिवहन यानि दूसरे राज्यों से आने वालों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घंटे के भीतर की अवधि किए कॉविड-19 रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी।
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