पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड
खटीमा
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ भूमि से हाई कोर्ट द्वारा 7 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में बेघर हो रहा है लगभग पचास हजार लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत दिए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार करेगी कार्रवाई।
उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के साथ 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण 7 दिनों के भीतर हटाए जाने से बेघर हो रहे लगभग पचास हजार लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करते हुए कहा कि 7 दिनों के भीतर पचास हजार लोगों को एक साथ नहीं हटाया जा सकता उन्होंने राज और सरकार और रेलवे को नोटिस देते हुए अपना अपना पक्ष रखने को कहा है। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में मीडिया से कहा कि उन्होंने पूर्व में भी कहा था कि यहां मामला रेलवे के अतिक्रमण से जुड़ा है हाईकोर्ट जो भी निर्णय देगा उसका राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किया जाएगा वही आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका भी राज्य सरकार द्वारा पालन किया जाएगा।

More Stories
धामी सरकार के चार साल में बने 819 पंचायत भवन, प्रदेश में सात हजार किमी से अधिक सड़कें हुईं गड्डा मुक्त
पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन के लिए 289.98 करोड़ की व्यवस्था, सरकार का बड़ा निर्णय
मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में अग्निवीर कैडेट्स से किया संवाद, अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी – मुख्यमंत्री