देहरादून
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस कार्यालय देहरादून में जनपद देहरादून के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान एसएसपी द्वारा अपराधों की समीक्षा के साथ-साथ उपस्थित अधिकारियों को निम्न दिशा-निर्देश दिये गये।
01: गैंगस्टर एक्ट के लम्बित अभियोगो की समीक्षा के दौरान जिन अभियुक्तों की सम्पत्ति चिन्हिकरण की कार्यवाही नहीं की गई है उनके कारणों की जानकारी ली, साथ ही गैंगस्टर एक्ट में फरार अभियुक्तों पर ईनाम घोषित करवाने हेतु सभी थाना प्रभारियो को निर्देश दिये गये।
02: एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत जिन आदतन नशा तस्करों की पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीट खोली गई थी, उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही तथा उनकी अध्यतन स्थिती की जानकारी प्राप्त की गई।
03: नशा तस्करी में लिप्त आदतन अपराधियों के विरूद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करने तथा एनडीपीएस एक्ट में वाणिज्यिक मात्रा के लम्बित अभियोगो की समीक्षा करते हुए उनके लम्बित रहने के कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही ऐसे सभी नशा तस्करों द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति के चिन्हिकरण तथा उसके जब्तीकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
04: वर्तमान में अस्थाई अतिक्रमण के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कार्यवाही करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
05: सभी थाना प्रभारियों को गौकशी, पशु क्रूरता तथा अवैध पशु कटान में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, साथ ही स्पष्ट किया कि उक्त पृवृत्ति के अपराधों को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यदि किसी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से पशु कटान, गौकशी या अवैध मांस की बिक्री से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सम्बन्धित थाना प्रभारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
06: विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों की समीक्षा के दौरान 02 माह से अधिक अवधि से लम्बित प्रार्थना पत्रों के विभिन्न स्तरों पर लम्बित रहने के कारणों तथा उनके निस्तारण में आ रही दिक्कतों की जानकारी लेते हुए उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये गये। साथ ही थाना स्तर पर प्रार्थना पत्रो के अनावश्यक रूप से लम्बित रहने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष की भी जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गयी।
07: मां0 न्यायालय से प्राप्त होने वाले सम्मन व वारंटों की शत प्रतिशत तामिली तथा तामीली की रिपोर्ट समय से मां0 न्यायालय को प्रेषित किये जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
08: सडक दुर्घटनाओं के मामले में एमईसीटी की रिपोर्ट को 48 घण्टों के अंदर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित को भेजने तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्व एल्कोमीटर से चेकिंग कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
09: विभिन्न थानों में स्थानान्तरित किये गये पुलिस कर्मियों को स्थानान्तरण पर अवमुक्त न करने पर नाराजगी व्यक्त करतें हुुए सभी थाना प्रभारियों को तत्काल ऐसे पुलिस कर्मियों को स्थानान्तरण पर रवाना करने के निर्देश दिये गये।
10: सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले विभिन्न शोभा यात्राओं, जूलुसो आदि की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित आयोजकों के साथ वार्ता कर उन्हें निर्धारित अवधि, जिसकी उन्हें अनुमति दी जा रही है, के भीतर ही उक्त शोभा यात्राओ/जूलुसो के आयोजन पूर्ण करने के सम्बंध में अवगत कराया जाए तथा निर्धारित समयावधि के पश्चात ऐसे आयोजनों की अनुमति न दी जाए। सभी थाना प्रभारी उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
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