वाहन की RC से लोन हटाने को बदले नियम, परिवहन विभाग ने साफ्टवेयर में किया सुधार

देहरादून

अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट (आरसी) से लोन फाइसेंस कंपनी या बैंक का नाम (हाइपोथिकेशन) हटवाने के लिए अब फीस नहीं देनी पड़ेगी। परिवहन विभाग ने साफ्टवेयर में सुधार कर दिया है। अब सिर्फ 40 रुपये यूजर चार्ज देकर आरसी से लोन हटवा सकेंगे।
दरअसल, जब कोई व्यक्ति लोन वाहन फाइनेंस करवाता है तो परिवहन विभाग उस वाहन की आरसी में बैंक या फाइनेंस कंपनी का नाम दर्ज कर देता है।

रजिस्ट्रेशन के दौरान ही नाम चढ़ाने के लिए फीस कटती है। लोन चुकता होने के बाद इसे आरसी से हटाना पड़ता है। इसके लिए किसी तरह के शुल्क का प्राविधान नहीं हैं। बावजूद विभाग दोपहिया वाहनों के लिए 340 रुपये फीस वसूल रहा था। कार और बड़े वाहनों की फीस इससे ज्यादा थी।
विभाग ने साफ्टवेयर में सुधार कर फीस हटा दी है। आरटीओ के बाहर कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले विनीत ने बताया कि पहले दोपहिया की ऑनलाइन 340 रुपये फीस आ रही थी, लेकिन अब सिर्फ 40 रुपये आ रही है। आरटीओ (प्रशासन) दिनेश पठोई ने बताया कि फीस हटाने के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा गया था, संभावत: मुख्यालय की ओर से इसमें सुधार कर दिया गया।

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