दिल्ली
रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ट्रेन यात्रा के दौरान बच्चों के लिए अलग से टिकट बुक करने की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि नियम में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए अलग से टिकट लेना होगा। हालांकि, मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को भ्रामक करार दिया है।
6 मार्च, 2020 के सर्कुलर का जिक्र करते हुए रेल मंत्रालय ने आगे कहा कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों की यात्रा मुफ्त है। मंत्रालय ने कहा, “अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ/सीट मांगी जाएगी तो वयस्क के किराए के बराबर पैसे देने होंगे।”
मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट तभी खरीदना होगा जब उन्हें अलग बर्थ चाहिए। रेलवे ने कहा, “अगर वे एक अलग बर्थ नहीं चाहते हैं तो सुविधा मुफ़्त है, जैसा कि पहले हुआ करता था।
More Stories
मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में आयोजित 43वाँ भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF-2024) उत्तराखण्ड दिवस समारोह में किया प्रतिभाग, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों पर आधारित स्टालों का भी किया अवलोकन
पर्यटन मंत्री ने किया विश्व व्यापार मेले में प्रतिभा कर रहे प्रदेश के शिल्पियों के स्टालों का निरीक्षण, आकर्षण का केंद्र बने हैं उत्तराखंड के शिल्पियों के उत्पाद: महाराज
उत्तराखंड निवास के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्रमिकों को शॉल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित