पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर जगा शहरी विकास निदेशालय

देहरादून: केन्द्र के निर्देश के बाद उत्तराखंड की मशीनरी अब जगने लगी है। अब एक 1 जुलाई से 75 माइक्रोन तक के पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश भर में तैयारी चल रही हैं।

इस संदर्भ में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी विकास विभाग को आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आगामी 1 जुलाई से प्लास्टिक के स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, थर्माकोल और थर्माकोल से बनी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। केंद्र के आदेश के बाद शहरी विकास विभाग निदेशालय ने निर्देश के तौर पर सभी निकायों को एक पत्र भी भेजा गया है जिसमें पुराने दिशा निर्देशों में संशोधन कर नया और संशोधित आदेश जारी करने कहा गया है।

वर्तमान में उत्तराखंड के 13 निकायों की तरफ से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किया गया है साथ ही जनजागरण अभियान भी चलाया जा रहा है जबकि केन्द्र के निर्देश के अनुसार अन्य नगर निकायों में भी इस बारे में अभियान चलाया जाएगा।

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