देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते कोविड कर्फ्यू को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर विचार के बाद ये फैसला लिया गया।
सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक कुछ नए प्रतिबंधों के साथ कर्फ्यू को आगे बढाया गया है।
- कर्फ्यू के दौरान परचून की दुकानें अब 21 मई को सुबह 07 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी।
- सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें पूरे सप्ताह सात बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी।
- विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
- बैंक अब सुबह 10 से दो बजे तक खुलेंगे।
- अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है।
- प्रदेश में वैक्सिनेशन अभियान जारी रहेगा। वैक्सिनेशन के लिए आवागमन हेतु वैक्सिनेशन रजिस्ट्रेशन का प्रूफ दिखाने पर निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा में जाने हेतु छूट की जायेगी।
- शराब की दुकाने एवं बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा।


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